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31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से करा लें आधार लिंक, नही तो नहीं मिलेगी पेंशन

मऊ। जिला प्रोवेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज ने बताया कि
निदेशालय महिला कल्याण उ०प्र० लखनऊ द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि शत्-प्रतिशत् आधार प्रमाणीकरण दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक अवश्य करा ले अन्यथा विधवा पेंशन की धनराशि नही दी जायेगी। लाभार्थियों का पासबुक, आधार नम्बर /मोबाइल नम्बर लिंक होने के उपरान्त आधार बेस्ड पेमेन्ट प्रणाली के माध्यम से आगामी किस्तों की धनराशि का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जायेगा। उक्त के क्रम में जनपद के समस्त पति की
मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्वयं के माध्यम से या वे अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र पर जाकर एवं जिला प्रोबेशन कार्यालय में अपने आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से निराश्रित महिला पेंशन के ऑनलाइन पोर्टल http://sspy-up.gov.in
पर प्रमाणीकरण / आधार सीडिंग करा लें। अन्यथा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) की धनराशि नही दी जायेगी आप लोगों के द्वारा आधार कार्ड प्रमाणीकरण के उपरान्त ही निदेशालय महिला कल्याण उ०प्र० लखनऊ द्वारा पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से पेंशन की धनराशि आधार बेस खाते में भेजी जायेगी।

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