पाक्सों एक्ट में बच्चों को प्राप्त कानूनी अधिकारों के संबंध में विधिक साक्षरता/जागरुकता शिविर का आयोजन
मऊ। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देशानुसार अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अभिनय कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन किशोर न्याय अधिनियम-2002 तथा पाक्सों एक्ट-2012 के तहत बालक,बालिकाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों के संबंध में विधिक साक्षरता/जागरुकता शिविर,का आयोजन राजीव गांधी महिला महाविद्यालय मऊ में किया गया।
आयोजित शिविर के दौरान उपस्थित बच्चों, एवं अध्यापकगण को अभिषेक कुमार गौरव सदस्य स्थायी लोक अदालत द्वारा स्थायी लोक अदालत के तहत उपलब्ध न्यायिक सेवाओं के अंतर्गत बीमा, विद्युत, चिकित्सीय, आदि सेवाओं में न्यायिक सहायता एवं स्थायी लोक अदालत के माध्यम से सरल न्यायिक सेवाओं की जानकारी प्रदान कर न्याय हेतु जागरूक किया गया। काउंसलर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्रीमती हुमा रिजवी, द्वारा बच्चों को अपराधिक प्रवृति के लोगों से बचाव हेतु गुड टच, बैड टच के सम्बन्ध जानकारी दी एवं पारिवारिक मामलों के प्री-लिटीगेशन स्तर पर निस्तारण हेतु आवश्यक विधिक प्रक्रिया के बारे में बताया गया।
बाल कल्याण समिति से श्रीमती संध्या जी ने शिविर में उपस्थित जन को महिला सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्प लाइन नंबरों एवं उनके माध्यम से उपलब्ध सेवाओं/सुविधाओं के बारे में बताया गया। बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती चन्दा साहनी ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप योजना द्वारा उपलब्ध अनुदान किस प्रकार से गरीब परिवार के बच्चों के परवरिश एवं शिक्षा लिए कारगर हैं। महिला कल्याण अधिकारी श्रीमती अर्चना राय ने साइबर क्राइम, कन्या सुमंगला योजना, शादी अनुदान योजना इत्यादि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। प्राचार्य महाविद्यालय श्रीमती हुमा ने महत्वाकांक्षी विधिक शिक्षा बच्चों को प्रदान किये जाने हेतु, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सहृदय आभार व्यक्त किया। शिविर के दौरान पी0एल0वी0 पुजा विश्वकर्मा एवं श्रीराम यादव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी एवं योजनाओं के पम्पलेट का इत्यादि का वितरण भी किया गया।
पैनल अधिवक्ता सौरभ कुमार राय ने शिविर का संचालन करते हुए पाक्सों एक्ट-2012 के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

