तीन सक्रिय गिरोहबन्द सदस्यों की जमानत याचिका को गैंगस्टर न्यायालय ने किया निरस्त
मऊ। न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट, जिला-मऊ के पीठासीन अधिकारी राजीव कुमार वत्स द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में अभियुक्तों द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर उनके अधिवक्ता व राज्य की तरफ से श्री कृष्ण शरण सिंह विशेष लोक अभियोजक, गैंगस्टर एक्ट, जिला मऊ को सुनने व केस डायरी और अभियोजन प्रपत्र के अवलोकन के पश्चात निरस्त कर दिया ।
प्रस्तुत प्रकरण थाना-मुहम्मदाबाद, जिला मऊ का है, थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अनुचित साधनों का प्रयोग करके अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर चोरी जैसे अपराध कारीत किया जाता था, इस सक्रिय गिरोह पर नियंत्रण हेतु थाना अध्यक्ष मुहम्मदाबाद मऊ द्वारा गैंग चार्ट तैयार कर उसका जिला मजिस्ट्रेट- मऊ द्वारा नियमानुसार अनुमोदन के पश्चात मुकदमा गैंग लीडर वाहिद व अन्य सदस्यों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।
उक्त अपराध में आरोपी सदस्य सूरज पुत्र गोलीई निवासी बईसा,थाना विशेश्वरगंज जिला बहराइच, अभिषेक उर्फ वैभव पुत्र अरुण सिंह निवासी मुंडेरवा, जिला- बहराइच व ऋषभ सिंह उर्फ सूर्यांश द्वारा अपनी जमानत हेतु विशेष न्यायालय में अपनी याचिका अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया था । उक्त अपराध में पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई करते हुए अभियुक्तगण की अधिवक्ता व राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट जिला मऊ को सुनने के बाद व अभियोजन प्रपत्र के अवलोकन के बाद उपरोक्त सदस्यों की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया ।