पुलिस अधिकारी बन धौंस जमाने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
मऊ। कोतवाली क्षेत्र के बलिया मोढ़ के पास एक व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर गाड़ी चालक व आने जाने वालो से धौंस जमाने की सूचना पर वादी मुकदमा एस आई है श्री प्रकाश शुक्ल ने जनपद आज़मगढ़ के कोतवाली क्षेत्र के आर टी सी शाखा के पीछे निवासी ओमप्रकाश तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। घटना 16 मार्च 2018 की है। आरोपी के पास से होलीस्टर पिस्टल, आधार कार्ड व पुलिस पहचान पत्र भी मिला। आरोपी अपने को पुलिस क्राइम ब्रांच मऊ का प्रभारी बताया था। आवेदक की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि आरोपित को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है जबकि अभियोजन पक्ष के तरफ से पैरवी करते हुए प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवदत्त यादव द्वारा घटना का घोर विरोध किया गया दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए नामंजूर कर दिया।
