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दुराचार मामले में बस के खलासी को नहीं मिली जमानत

मऊ। दवा लेकर मुहम्ददाबाद से मधुबन बस से ससुराल जा रही महिला को अकेली पाकर उसके साथ कंडक्टर, खलासी व ड्राइवर द्वारा सामूहिक अश्लील हरकत करने व आरोपी खलासी द्वारा दुराचार करने के एक मधुवन क्षेत्र के मामले मे आरोपी आज़मगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र के कम्हरिया निवासी खलासी अमन उर्फ छोटू की जमानत अर्जी सुनवाई के पश्चात जिला एव सत्र न्यायाधीश श्रीमति जै श्री अहूजा ने खारिज कर दिया। यह मामला मधुवन थाने के गजियापुर के पास की गत 20 मार्च 2018 की रात 8.30 बजे की है। बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि आरोपी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवदत्त यादव द्वारा घटना का घोर विरोध किया गया दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने बस के खलासी की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया।

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