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पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपित को तीन साल की सजा

मऊ। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद की अदालत में बुधवार को मधुबन थाना क्षेत्र के कटघरा के पास पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपित कमलेश हरिजन को हत्या के प्रयास तथा आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा के साथ सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। घटना मधुबन थाना क्षेत्र के कटघरा के पास की है मुकदमे के अनुसार थानाध्यक्ष मधुबन प्रशांत कुमार ने 24 अक्टूबर 2008 को सूचना दर्ज कराई थी मुखबिर की सूचना पर 20 अक्टूबर 2008 को मर्यादपुर के पास ड्यूटी में मैं हमराहियों के साथ तैनात था कि मुखबिर की सूचना पर एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, तो आरोपित ने पुलिस पार्टी पर असले से फायर कर दिया पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा लिए। वही दो व्यक्ति भागने में कामयाब हुए पकड़े गए आरोपी ने बताया कि असलहे के दम पर आरोपित नें 52 हजार रुपए तथा मोबाइल लूट कर भाग रहे थे वादी मुकदमा मधुबन थाना प्रभारी ने कमल सागर निवासी कमलेश हरिजन को आरोपी बनाया गया बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि आरोपित को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। जबकि अभियोजन पक्ष के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री प्रकाश यादव ने दो गवाह को पेश कर घटना के कथानक को सिद्ध कराया दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास व आयुध अधिनियम का दोषी पाते हुए हत्या के प्रयास के मामले में तीन वर्ष के कारावास तथा 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड ना देने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई आयुध अधिनियम में एक वर्ष के कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड ना देने की दशा में दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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