उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन करें
मऊ। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत अन्तर्गत वर्ष 2021-22 हेतु शासन द्वारा जनपद को लक्ष्य आवंटित किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु शिक्षित उद्यमियों/बेरोजगारों/आई0 टी0 आई0 प्रक्षिशण प्राप्त उद्यमियों/परम्परागत कारीगरों को अपने गाॅव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का प्रविधान है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत समान्य पुरुष को पूॅजीगत पर 4 प्रतिशत और (महिलायें, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक, विकलाॅग एवं भूतपूर्व सैनिकों) को पूॅजीगत पर बिना ब्याज के ऋण दिये जाने का प्रविधान है जिनके अन्तर्गत रु0 10 लाख तक ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। एक जनपद एक उत्पाद वस्त्रोद्योग जैसे साडी, लुन्गी गमच्छा आदि उद्योग लगाने वाले को विशेष वरियता दी जायेगी। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 22 जून, 2021 तक अपना आवेदन पत्र cmegp.data-center.com.in पर जा के कर सकते है। आवेदन पत्र आनलाईन ही स्वीकार किया जायेगा।

