पिस्टल को लहराकर चिकित्सक को धमकी देना पड़ा महंगा, SP ने लाइसेंस निरस्त करने हेतु रिपोर्ट भेजी

मऊ। पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील घुले द्वारा, थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत पिढवल के शस्त्र लाइसेंसी धारक बृजेश सोनकर पुत्र नीबूलाल सोनकर निवासी पिढवल थाना घोसी मऊ के शस्त्र लाइसेंस (पिस्टल) के निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।
उल्लेखनीय है कि उक्त बृजेश सोनकर द्वारा दिनांक 11.08.2021 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र घोसी जनपद मऊ पर नियुक्त डा0 एच0 के0 पंकज को अपनी लाईसेंसी पिस्टल निकालकर लहराते हुये जान से मारने की धमकी देना, मारना पीटना व गाली गालौज करते हुये चिकित्सालय के ओपीडी रुम के सरकारी रजिस्टर को फाड़ देने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 513/21 धारा 323,504,506,427,353 भादवि व 3ए,3बी उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम-2013 पंजीकृत किया गया था। शस्त्र लाईसेंस धारक द्वारा शस्त्र लाईसेंस के नियम व शर्तो का पूर्ण रुप से दुरुपयोग किया गया।


