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विद्यालय से 100 गज के दायरे में तंबाकू की दुकान गैरकानूनी

० तंबाकू नियंत्रण के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने निगरानी और सचल दल के साथ की बैठक

मऊ। जनपद में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नगर मजिस्ट्रेट विजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं सचल दल की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में नगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ को शासन द्वारा तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का अनुपालन किया जाए तथा ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार करें जिसके 100 गज के दायरे में तंबाकू की दुकान आती हैं।
उनकी सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराए तथा तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारियों को निर्देशित किया की मऊ के नगरी क्षेत्र में कोटपा अधिनियम का अनाउंसमेंट के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें, साथ ही साथ खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे तंबाकू बिक्री की दुकानों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन को प्रबंधित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उक्त स्थान पर धारा 6 जिसमे की 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों के द्वारा किसी भी प्रकार के तंबाकू युक्त पदार्थ के विक्रय पर प्रतिबंध है का साइनेज विक्रेता की दुकान पर प्रदर्शित हो एवं साथ ही साथ एवं साथ ही साथ नगर मजिस्ट्रेट ने नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को निर्देशित किया कि कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत समस्त आवश्यक गतिविधियों के सफल संचालन करने हेतु समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।
उक्त बैठक में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त सुरेश कुमार मिश्रा, जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ बी के यादव, जिला सलाहकार डॉ अश्विनी कुमार सिंह ,खंड शिक्षा अधिकारी नगर सियाराम ,तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद मजहर, राजस्व निरीक्षक नगर पालिका अमृता राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार राणा, क्षेत्रीय समन्यवक उत्तर प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन से दिलीप कुमार पांडे एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सामाजिक कार्यकर्ता श्री लक्ष्मीकांत दुबे उपस्थित रहे।

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