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जालसाज व चोर गिरोह के सरगना की जमानत याचिका को गैंगस्टर न्यायालय ने किया निरस्त

मऊ। न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट, जिला-मऊ के पीठासीन अधिकारी राजीव कुमार वत्स द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में सुनवाई के दौरान अभियुक्त गैंग लीडर द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर उसके अधिवक्ता व राज्य की तरफ से कृष्ण शरण सिंह विशेष लोक अभियोजक, गैंगस्टर एक्ट, जिला मऊ को सुनने व केस डायरी और अभियोजन प्रपत्र के अवलोकन के पश्चात निरस्त कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण थाना-कोतवाली, जिला मऊ का है, थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अवैध तरीके से जाल साजी व चोरी करने का अपराध किया जाता रहा था । गैंग लीडर द्वारा अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर दंबगई पूर्वक जाल साजी करने का आरोप है, इसके द्वारा अपने अन्य सदस्यों द्बारा मिलकर संगठित अपराध कारीत किया जाता है, इस सक्रिय गिरोह पर नियंत्रण हेतु थाना प्रभारी कोतवाली, जिला मऊ द्वारा गैंग चार्ट तैयार कर उसका जिला मजिस्ट्रेट- मऊ द्वारा नियमानुसार अनुमोदन के पश्चात मुकदमा गैंग लीडर होज़ैफा नसीम पुत्र नसीम उर्फ कोठा निवासी कासिमपुरा, थाना कोतवाली, जिला मऊ व गिरोह के अन्य सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था ।

उक्त मुकदमे में आरोपी गैंग लीडर अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपनी जमानत हेतु विशेष न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत दाखिल किया गया था । जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त के अधिवक्ता व राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट जिला मऊ को सुनने के बाद व प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन प्रपत्र के अवलोकन के बाद गैंग लीडर की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया ।

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