उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना अंतर्गत 10 लाख रूपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से लें

मऊ। उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा माटीकला बोर्ड का गठन किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु शासन द्वारा जनपद को लक्ष्य आवंटित किये गये है। इसका मुख्य उद्वेश्य पर्यावरण को सतत हो रहे नुकसान के परिपेक्ष में प्लास्टिक से निर्मित कप, प्लेट आदि के उपयोग को प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसके विकल्प के रुप में मिट्टी से निर्मित पात्रों का उपयोग एवं उसके औद्योगिक उत्पादन को बढावा देने तथा कुम्हारी/माटीकला से सम्बन्धित परम्परागत करीगरों को वर्तमान में अपेक्षा के अनुरुप प्रशिक्षित कराते हुये माटीकला के उत्पादो विपणन सुविधा उपलब्ध कराना है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष हो तथा माटीकला का परम्परागत कारीगर एवं वर्तमान में कार्य कर रहे हों एवं माटीकला से जुडे उद्यमियों/शिल्पकारों समूहों एवं समितियों को कामगारों के लिए मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना अंतर्गत 10 लाख रूपये तक ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें पूंजीगत ऋण के धनराशि पर 25 प्रतिशत तक मार्जिनमनी के रूप में अनुदान स्वरूप प्राप्त होगी रू0 05 लाख से अधिक कर्ज प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थियों को कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, आवेदन की अन्तिम 20 जून 2021 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी हेतु कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अन्धा मोड भीटी मऊ से एवं दूरभाष संख्या 9453713130 पर सम्पर्क कर सकते है।
उक्त आशय की जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वी0 पी0 धर द्वारा दी गयी।

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