बालको /बालिकाओं की देख-रेख एवं संरक्षण प्रदान किये जाने हेतु गृहो केे संचालन हेतु गैर सरकारी संगठन से प्रस्ताव आमंत्रित
मऊ। समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) के अन्तर्गत जनपद मऊ में बालको /बालिकाओं की देख-रेख एवं संरक्षण प्रदान किये जाने हेतु निम्न प्रकार के गृहो केे संचालन हेतु गैर सरकारी संगठन से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है-
1. शिशु गृह (विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण) (0-06 वर्ष के बच्चों हेतु )
2. बाल गृह (बालक/बालिका) (10 वर्ष से 18 वर्ष तक बालको / बालिकाओं हेतु )
3. खुला आश्रय गृह (स्ट्रीट चिल्डेन हेतु )
उक्त गृहांे के संचालन के लिये आवश्यक है कि संस्था विगत पाॅच वर्षो से बालको/महिलाओं के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। संस्था वित्तीय रूप से सुढृण हो एवं संस्था में मानक के अनुसार सुयोग्य कार्मिकों का दल से संस्था का लेखा-जोखा अद्यतन हो तथा संस्था को काली सूची में न डाला गया हो।
इच्छुक संस्था संचालकों से अपेक्षा है कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व समेकित बाल संरक्षण योजना एवं किशोर न्याय अधिनियम, 2016 के मार्गदर्शी दिशा-निर्देशो का सुक्ष्मता से अवलोकन कर लें। गृह संचालन हेतु विभिन्न मानको की कसौटी पर संतुष्ट पाने पर ही अपना प्रस्ताव कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट कैम्पस कमरा नं0-45 मऊ में प्रस्तुत करें प्रस्ताओं तथा कार्य स्थल का नियमानुसार मूल्याकंन किया जायेगा। प्रत्येक प्रकार के गृहों से सम्बन्धित सर्वोत्तम प्रस्ताव को जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक/जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति से अनुमोदित कराने के पश्चात अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निदेशालय महिला कल्याण को प्रेषित किया जायेगा।
उक्त आशय की जानकारी समर बहादुर सरोज जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गयी।
