बालनिकेतन पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए हाईकोर्ट ने कार्ययोजना तैयार करने का दिया निर्देश
इलाहाबाद। मऊ में नगर के बाल निकेतन रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने को लेकर किसान नेता देव प्रकाश राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.बी. भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग को कार्ययोजना तैयार करने का दिया निर्देश, साथ ही कोर्ट ने जिलाधिकारी मऊ और क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक वाराणसी को निर्देश दिया कि संयुक्त बैठक कर 2 जुलाई तक इस सन्दर्भ में निर्णय लेने का आदेश दिया।
