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योगी सरकार का फैसला, 15 जुलाई से पॉलीथीन बैन, 50 हजार रुपये तक जुर्माना

लखनऊ। पूर्व की अखिलेश यादव सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई से पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसकी घोषणा पिछले मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कानपुर में किया था तथा कहा कि इसकी अगुवाई कानपुर करेगा। उन्होंने कहा था की पॉलिथीन प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। इस पर रोक लगाना जरूरी हो गया था। आज बकायदे मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर 15 जुलाई से पालिथीन को प्रतिबंधित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा  है कि 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन का इस्तेमाल किसी भी स्तर पर न हो। इसमें आप सभी की सहभागिता जरूरी होगी। योगी सरकार ने 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन को सूबे में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के मुताबिक यदि कोई नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसपर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अखिलेश सरकार में लगा था प्रतिबंध…

दिसंबर 2015 में अखिलेश सरकार ने यूपी में पॉलिथिन के कैरीबैग्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इन्‍वाइरनमेंट प्रटेक्शन ऐक्ट को भी मंजूरी दी थी। उस समय कह गया था कोई प्रतिबंधित पॉलिथिन का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसे छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता था। इसके बाद कई जिलों में पालिथिन को लेकर अभियान भी चलाया गया था।

2 thoughts on “योगी सरकार का फैसला, 15 जुलाई से पॉलीथीन बैन, 50 हजार रुपये तक जुर्माना

  • Anand Ji agar ye log company hai close karwa de. Kisi prakar k jurmana. Ya kisi se request. Ki baat hi nhi karni padegi.

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    • adminPost author

      Bilkul sahi kaha aapne.

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