अपना जिला

मोख्तार गिरोह के मछली माफिया पारस सोनकर की अपराध व अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति जब्त

■ 08 करोड़ 17 लाख की सम्पत्ति व 13 वाहन शामिल

मऊ। संगठित अपराध के विरूद्ध अभियान को गति देते हुए मऊ पुलिस व प्रशासन द्वारा मोख्तार गिरोह के नजदीकी गैंगेस्टर अपराधी पारसनाथ सोनकर पुत्र जगरनाथ सोनकर निवासी इदारतगंज थाना मुहम्मदाबाद मऊ की अपराध व अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति 08 करोड़ 17 लाख रूपया धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जब्त।
सम्पत्ति का विवरण-
भूखण्ड-

  1. आरजी नं0 852, रकबा 0.0095 हेक्टेयर ।
  2. आरजी नं0 681, रकबा 140 वर्गमी0।
  3. आरजी नं0 781 रकबा 313 वर्गमी0।
  4. जमालपुर आबादी रकबा 157 वर्गमी0।
  5. आरजी नं0 781 रकबा 211 वर्गमी0।
  6. जमालपुर आ0नं0 781 रकबा 211 वर्गमी0।
  7. मौजा वलीदपुर आ0न0 3342 रकबा 0.087 हेक्टेयर। लाख )।
    जब्त भूमी की कुल कीमत 06 करोड़ 95 लाख रूपये।
    वाहन-
  8. मेस्ट्रों यूपी 54 एए 9971
  9. बोलेरों यूपी 54 एटी 1417
  10. बोलेरों पिकप यूपी 54 टी 3395
  11. स्कार्पियों यूपी 54 आर 9444
  12. बोलेरों पिकप यूपी 54 एटी 3053
  13. टाटा पिकप यूपी 54 एटी 1777
  14. बोलेरों पिकप यूपी 54 टी 6486
  15. बोलेरों पिकप यूपी 54 टी 5950
  16. बोलेरों पिकप यूपी 54 टी 5951
  17. बोलेरो पिकप यूपी 54 टी 9172
  18. टाटा ट्रक यूपी 54 टी 8728
  19. बोलेरों पिकप यूपी 54 टी 4989
  20. बोलेरों पिकप यूपी 65 बीटी 7226
    ( जब्त वाहनो की कुल कीमत 01 करोड़ 22 लाख 50 हजार रूपया) जब्त सम्पत्ति की कुल कीमत 08 करोड़ 17 लाख रूपये
    दिनांक 20.06.20 को थाना मुहम्दाबाद पर विधि विरूद्ध मछली के कारोबार को लेकर पारस नाथ सोनकर व उसके 02 साथियों के विरूद्ध मु0अ0सं0 440/20 धारा 188,269 भादवि0 धारा 03 महामारी अधिनियम 1897, 05/08 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व 31(1)/63 खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंर्तगत पंजीकृत किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि पारसनाथ सोनकर का जुड़ाव मोख्तार अंसारी गिरोह से रहा है एवं इस व्यवसाय से अर्जित धन को इस गैंग के गुर्गों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में इस्तेमाल करने की बात भी प्रकाश में आई है। उक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 110/20 धारा 270 भादवि0 तथा थाना मुहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 707/08 धारा 332,336,323,504,506,427 भादिव0 को अभियोग भी पंजीकृत है।
    उल्लेखनीय है कि उक्त मछली माफिया पारस सोनकर के विरूद्ध दिनांक 29.06.20 को थाना मुहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 459/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया। उक्त पारस नाथ सोनकर 25 हजार रूपया का इनामिया भी घोषित है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *