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चेयरमैन के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों व कार्यो को शासन ने लगाया रोक

■ जांच में अनियमितता पर शासन के निर्देश पर पावर सीज, भेजा गया कारण बताओ नोटिस


मुहम्मदाबाद गोहना। नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना में अनियमितता के संबंध में नगर के एक सभासद द्वारा हाईकोर्ट में विगत दिवस रिट याचिका दायर की गई थी। जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मऊ की अध्यक्षता में गठित समिति से कराई गई थी। जिसकी रिपोर्ट शासन को जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी। जिस पर शासन द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मदाबाद गोहना को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई हेतु बुलाया गया था। नगर पंचायत अध्यक्ष ने विभिन्न तिथियों में अपना पक्ष प्रस्तुत किया था। नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा प्रमुख सचिव के समक्ष सुनवायी एवं प्रस्तुत लिखित अभीकथन पर सम्यक् विचारोंप्रान्त सिद्ध पाए गए आरोपों के आधार पर राज्य सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मदाबाद गोहना मऊ के पद एवं दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है। नगर पंचायत को नुकसान कारित की गई है एवं पालिकानिधि का दुरुपयोग किया गया है। आपके द्वारा किए गए कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अनियमितता के अतिरिक्त अपने पद का दुरुपयोग एवं नगर पंचायत के हित के विरुद्ध कार्य किया गया है।
नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर लगाए गए आरोप में समरसेबल पंप के लगाए जाने के टेंडर में नगर पंचायत निधि का दुरुपयोग करना,विगत तीन वर्षों में नगर में लगे एलइडी लाइट के खरीद में घोर अनियमितता, लकड़ी की खरीदारी में घोर अनियमितता की गई थी। जिसके जांच में प्रथम दृष्टया नगर पंचायत अध्यक्ष दोषी पाए गए थे। जिलाधिकारी मऊ के पत्रांक संख्या1027 दिनांक 23/12 2019 एवं संलग्न कमेटी की जांच संख्या 21/12/19 थी। उक्त वर्णित आरोपों के आधार पर श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 की उप धारा 2(क)(ख) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत आपको नोटिस प्राप्त होने के एक पक्ष के भीतर यह कारण बताने के लिए निर्देश देते हैं कि आपको अध्यक्ष पद से क्यों न पदच्युत कर दिया जाय। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 की उपधारा 2 (क)(ख)के परंतुक के अधीन तत्काल प्रभाव से आपको अध्यक्ष नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों, कृतियों के निष्पादन एवं निर्वहन से तब तक प्रवरित किया जाता है जब तक कि कारण बताओ नोटिस में अंकित आरोपों से वीयुक्त ना कर दिया जाय। प्रवरित रहने की अवधि के दौरान अध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और निष्पादन जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी जो जिलाधिकारी से कम न हो,के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल की ओर से प्रमुख सचिव दीपक कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश शासन नगर निकाय अनुभाग एक लखनऊ द्वारा शकील अहमद अध्यक्ष नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इसकी जानकारी पर नगर में पूरे दिन हड़कंप रहा।

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