नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में दोषी अयूब, नसलीम व कल्लू को आजीवन कारावास
मऊ। पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरातं दिनांक 11.08.2023 विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट 01 मऊ द्वारा थाना दक्षिणटोला पर पंजीकृत मु०अ०सं० 69/18 धारा 452, 376डी, 506 आईपीसी व 31⁄421⁄210 एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम अयूब पुत्र खुर्शीद, कल्लू उर्फ आरिफ पुत्र इसराइल व नसलीम पुत्र नाजिम निवासीगण प्रेममनगर चकिया कांशीराम आवास कालोनी थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को आजीवन कारावास की सजा व 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड, न अदा करने पर 04-04 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार मिश्रा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक प्रशान्त श्रीवास्तव, आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार पुलिस पैरोकार मुख्य आरक्षी अनिल तिवारी थाना दक्षिण टोला का सराहनीय योगदान रहा।

