विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना अनिवार्य
० दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक
० मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 मार्च 2026 को
मऊ। कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह की अध्यक्षता में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आयोग द्वारा जारी निर्देशों की विस्तृत समीक्षा की गई।
अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 06 जनवरी 2026 को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। वहीं नोटिस जारी करने, सुनवाई, सत्यापन, ईआरओ द्वारा गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे-आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया 06 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक चलेगी।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों के स्वास्थ्य मापदंडों की जांच एवं अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति 03 मार्च 2026 को प्राप्त की जाएगी तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 मार्च 2026 को किया जाएगा।
बैठक में जानकारी दी गई कि जनपद में कुल 17,13,350 गणना प्रपत्र वितरित किए गए, जिनमें से 14,13,127 प्राप्त हो चुके हैं। शेष 77,702 नो-मैपिंग वाले गणना प्रपत्रों के संबंध में नोटिस जारी किए जाएंगे। ऐसे मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 प्रकार के वैध अभिलेखों में से किसी एक के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
अपर जिलाधिकारी ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र युवाओं का फॉर्म-06 भरवाकर मतदाता सूची में नाम अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराया जाए।
बैठक में समस्त उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक रविकांत गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

