जिलाधिकारी ने नई व्यवस्था के तहत मऊ शहर के दुकानों को कल से खुलने की दी अनुमति
मऊ। जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बुधवार की देर शाम को मऊ नगर के बाजार खुलने का नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव हेतु उन्होंने जनपद के समस्त दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निम्नवत निर्धारित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी दुकाने प्रातः 10:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक ही खुलेंगे तथा बाजार खुलने का मार्ग एवं क्षेत्र का भी निर्धारण है, जिसको ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया की,
23 जुलाई 2020 दिन गुरुवार, 27 जुलाई 2020 सोमवार,
29 जुलाई 2020 बुधवार,
31 जुलाई 2020 शुक्रवार को, गाजीपुर तिराहा से आजमगढ़ होते हुए बाल निकेतन तक, रेलवे फाटक से कोतवाली चौक, संस्कृत पाठशाला से मिर्जाहादीपुरा होते हुए मतलूपुर मोड तक, आजमगढ़ तिराहा से मिर्जाहादीपुरा से रानीपुर मोड़ तक गाजीपुर तिराहा से भीटी होते हुए बलिया रोड तक जाने वाली सड़क तक सभी दुकाने सड़क के बाईं तरफ पटरी की दुकानें खुलेंगे।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि 24 जुलाई 2020 शुक्रवार,
28 जुलाई 2020 मंगलवार, 30 जुलाई 2020 गुरुवार को, गाजीपुर तिराहा से आजमगढ़ होते हुए बाल निकेतन तक, रेलवे फाटक से कोतवाली, चौक, संस्कृत पाठशाला से मिर्जाहादीपुरा होते हुए मतलूपुर मोड़ तक, आजमगढ़ तिराहा से मिर्जाहादीपुरा से रानीपुर मोड, गाजीपुर तिराहा भीटी होते हुए बलिया रोड तक जाने वाली सड़क की समस्त दाहिने तरफ पटरी की दुकाने खुलेंगी। उन्होंने बताया कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन का पूर्ण रूप पालन होगा। मेडिकल, पशु, चिकित्सा संबंधी दुकानें, कृषि, बीज यंत्रो की दुकाने इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। आम जनता से कहा कि सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का अक्षरश: पालन सभी को करना होगा। इस शर्त के साथ उपरोक्त अनुमति अनुमान्य होगी। साथ ही प्रत्येक दुकान पर सेनेटाइजर, ग्लब्स रहना अनिवार्य होगा। इस नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।


