मऊ में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये का अर्थदंड
मऊ। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट न.1 बुद्धिसागर मिश्रा ने हत्या के एक मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित करने का निर्णय मंगलवार को खुले न्यायालय में सुनाया। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
थाना रानीपुर से सम्बंधित इस मामले में अरैला गांव निवासी उर्मिला देवी पत्नी रमेश चंद ने मुकदमा दर्ज कराया था कि दिनांक 26.03.2017 को डब्लू पुत्र सुभाष राम निवासी रस्तीपुर थाना सरायलखंसी अपनी मोटरसाइकिल पर उसकी पुत्री अनीता को बिठाकर दवा कराने के लिए ले जा रहा था। शादी के नाम पर विवाद के कारण भरुकवा के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जेल जाने वाले मार्ग पर अरहर के खेत के पास मोटरसाइकिल खड़ा कर गुस्से में जान मारने की नीयत से दिन में करीब 1:00 बजे चाकू से अनीता के शरीर पर कई बार वार किया और मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। वहां पर किसी ने 108 एंबुलेंस से उसकी पुत्री को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर अस्पताल पहुंचने पर अनीता ने घटना के विषय में बताया। अनीता के गर्दन और पेट में चाकू लगने के कारण इलाज के लिए बीएचयू रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। बीएचयू में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त डब्लू के विरुद्ध भादवि की धारा 302 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने कुल 7 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद एडीजे ने अभियुक्त डब्लू के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दंडित करने का निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया और कहा कि यदि अभियुक्त अर्थदंड नही आड़ करेगा तो उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा