डीएम ने जारी किया मऊ में दुकान खोलने का अलग-अलग समय
मऊ। लॉक डाउन 4 में बाजार खुलने के लिए जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दिए गए नए निर्देश वृहस्पतिवार और शुक्रवार को खुलेंगे कपड़े की दुकान वहीं बुधवार को सौंदर्य प्रसाधन सोमवार व शनिवार को फुटवियर व मंगलवार को खुलेगी बर्तन की दुकान।
फुटपाथ के दुकानदारों के लिए रविवार हुआ आरक्षित, रविवार को केवल फुटपाथ के दुकानदार खोल सकेंगे अपनी दुकान।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज के आदेशों से पूर्व जो दुकानें खुल रही थी वह पूर्व की भांति नियम पूर्वक खुलती रहेंगी। जिनमें आवश्यक सेवाओं सहित पूर्व से सुकृत दुकानें शामिल हैं।
सभी दुकानों के खुलने का समय सुबह 10:00 से सायं 4:00 बजे तक ही निर्धारित किया गया है।
अगर किसी दुकानदार ने किसी माध्यम से अपने दुकान के सामान को बाहर लगा कर बेचने की कोशिश की तो उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाई।
इन सबके साथ सबसे खास बात यह है कि सभी दुकानदारों को अपने स्तर से सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णता पालन करना होगा। सैनिटाइजर मास्क के साथ ही कर्मचारी ही नहीं बल्कि ग्राहक भी होंगे लैस। अगर दुकानदार के यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में अनियमितता पाई गई तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर अनिवार्य किया जाएगा।
कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि मिठाई के शौकीनों को अभी फिलहाल इंतजार करने की जरूरत।
शाम 7:00 से सुबह 7:00 तक जनपद में रहेगी पूर्ण बंदी, सड़क पर दिखे तो होगी बड़ी कार्यवाही
मऊ। पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त गाइडलाइन के साथ ही जिला स्तरीय कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है। शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक जनपद में पूर्ण तालाबंदी की जाएगी इस दौरान कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। आम आदमी ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी भी घूमते हुए पाया पाया गया तो होगी कार्रवाई। केवल अति आवश्यक पास ही होंगे मान्य। विशेष जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उक्त नियम आज दिन मंगलवार की शाम 7:00 बजे से ही लागू कर दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति ही चलने को मान्य होगा, विशेष परिस्थिति में महिलाएं व बच्चे सवार हो सकते हैं। लेकिन उन्हें भी हेलमेट व फेस मास्क के साथ परिचय पत्र लेकर करना होगा यात्रा।
घर पर किसी के बीमार होने पर सरकारी एंबुलेंस की सेवा लेनी होगी अनिवार्य। सरकारी एंबुलेंस ना आने की स्थिति में ही आप अपने वाहन से लेकर जाएंगे उस दौरान मोबाइल पर एम्बुलेंस के लिए कॉल की गई नंबर की जांच की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सतीश चंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के लिए सुखद खबर यह है कि जनपद के दो हॉटस्पॉट के साथ ही विभिन्न शहरों से आये प्रवासियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। जिनमें से आज 35 लोगों के जांच रिपोर्ट आई है सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। इसके साथ ही उन्होंने हॉटस्पॉट केंद्र मर्यादपुर में 300 घरों की सर्वे कराए जिनमें 2030 लोगों के सर्वे के बाद 14 लोगों को संदिग्ध पाया गया, जिनके नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेज दिए गए हैं।
(श्रीराम जायसवाल)

