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राशन रिकवरी की बात भ्रामक एवं गलत : जिला पूर्ति अधिकारी

० सरकारी पक्का आवास, विद्युत कनेक्शन धारी, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारी, बाइक स्वामी, मुर्गी व गौ पालक हैं राशन कार्ड धारक है पात्र

मऊ। जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि वर्तमान में राशन कार्ड सत्यापन का कार्य चल रहा है,जो एक नियमित प्रक्रिया है। लेकिन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसे राशन कार्ड निरस्तीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाई बताकर तथ्य से परे एवं भ्रामक खबरें प्रकाशित करने का मामला संज्ञान में आया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड धारकों की पात्रता के संबंध में वर्तमान में भी शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर 2014 का आदेश ही लागू है, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन शासन द्वारा नहीं किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों में भी अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। वसूली के संबंध में भी भ्रामक खबरों के प्रकाशन की बात संज्ञान में आई है। जो पूरी तरह से गलत है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पिछले लगभग दो सालों में प्रदेश में 23784 नवीन राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो आयकर दाता हैं, जिनके परिवार में किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो, ऐसे परिवार जिनमें एक से ज्यादा के पास शस्त्र का लाइसेंस/शस्त्र हो, शहरीय क्षेत्र में 3 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक आमदनी हो। ऐसे सभी लोग अपात्र माने जाएंगे।

उन्होंने बताया कि सरकारी पक्का आवास, विद्युत कनेक्शन धारी, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारी, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालक/गौ पालक राशन कार्ड धारक हैं पात्र हैं।

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