अपना जिला

मऊ के डीएम ने मुख्तार के करीबी का 01 करोड़ 55 लाख की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कुर्क करने का अभियान जारी रहेगा- जिलाधिकारी

जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बैजनाथ यादव पुत्र खुद्दी यादव, निवासी सरवां, थाना-सराय लखंसी, जनपद-मऊ द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा ग्राम सरवां स्थित आराजी संख्या 797 मि0 में रकबा 0-070 हेक्टेयर भूमि, जिसकी चौहद्दी पूरब भूमि विद्यालय,पश्चिम सुभावती, उत्तर खेत मंगल व दक्षिण खेत कलीम है, उस जमीन को कुर्क करने के आदेश जारी किए। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ 55 लाख रुपए है।बैजनाथ यादव पुत्र खुदी यादव के खिलाफ थाना सराय लखंसी में विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। बैजनाथ यादव ने ग्राम सरवां स्थित आराजी संख्या 797 मि0 में रकबा 0-070 की जमीन अवैध रूप से कमाए गए धन से क्रय की थी। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है,जो अवैध कार्यो में लिप्त है एवं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद है एवं जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्क की कार्यवाही भी की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *