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राशन वितरण में लापरवाही, कोटेदार पर FIR दर्ज

मऊ। उचित दर विक्रेता हरिशंकर राम ग्राम पंचायत पकड़ी बुजुर्ग विकासखंड बलराम तहसील घोसी जनपद मऊ के बड़रांव खाद्यान्न वितरण न करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत थाना घोसी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ज्ञातव्य है कि माह अक्टूबर 2024 का खाद्यान्न वितरण तिथि 5 अक्टूबर से प्रारंभ है परंतु ग्राम वासियों द्वारा कोटेदार के खिलाफ वितरण न करने की शिकायत की गई। जिसका पूर्ति निरीक्षक मोतीलाल पटेल द्वारा मौके पर जांच किया गया। जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं की शिकायत सही पाई गई तथा अब तक केवल एक पात्र गृहस्ती राशन कार्ड संख्या 219240966377 एवं अंत्योदय राशन कार्ड संख्या 219220306032 का ही खाद्यान्न वितरण किया गया था। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि विक्रेता की दुकान में माह अक्टूबर 2024 के आवंटन तथा माह के अवशेष के संबंध में भौतिक सत्यापन करने हेतु अभिलेखों का मिलान किया गया। किंतु विक्रेता की दुकान में उक्त माह का आवंटन एवं अवशेष खाद्यान्न नहीं था। इसके दृष्टिगत श्री हरिशंकर राम उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना घोसी में एफआईआर दर्ज करने हेतु तहरीर दी गई। जिसके क्रम में उक्त उचित दर विक्रेता दुकानदार के खिलाफ थाना घोसी में एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

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