काम की बात

विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रयास है कि न्याय की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक रहे : कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा

मऊ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में व प्रभारी जिला जज/ अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत बुधवार को दीवानी कचहरी के एडीआर बिल्डिंग के सभाकक्ष में मीडिया से वार्ता करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रयास है कि न्याय की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक रहे। हर असहाय व निर्धन व्यक्ति को सुलभ न्याय प्राप्त हो। उन्होंने बताया कि तहसील स्तर पर भी तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के परिसर में स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण व पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर आवेदन करके भी आप प्राधिकरण से जुड़ सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते है । श्री कुशवाहा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी इस प्रकार से मदद कर सकती है। आपके द्वारा प्रस्तुत या आपके विरुद्ध किए गए मुकदमों में पैरवी हेतु सरकारी खर्च पर अधिवक्ताओं की सेवा व निशुल्क विधिक सलाह के साथ मुकदमे हेतु दस्तावेज प्राप्ति वह ड्राफ्टिंग का खर्च अन्य प्रकार के अनुपमगी व्यय साथ ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील या जमानत के प्रकरण में पेपर बुक व दस्तावेज अनुवाद का खर्च भी आपको उपलब्ध कराएगी। साथ ही आपको विधिक रुप से जागरूक भी करेगी कि आप अपने विधिक अधिकारों को जान सकें। जैसे गिरफ्तारी की दशा में अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह प्राप्त करने का वह गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान कानून में आपको प्राप्त है। जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो गिरफ्तारी की सूचना व किस कारण से आप की गिरफ्तारी हो रही है उसकी जानकारी आपको पुलिस द्वारा दी जाएगी।

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