उत्तर प्रदेश

दहेज हत्‍या के आरोपी पति, ससुर को आजीवन कारावास की सजा, 11 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। प्रथम त्‍वरित न्‍यायाधीश संजय यादव ने दहेज हत्‍या के आरोपी पति व ससुर को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये का जुर्माना जबकि सास को चार वर्ष की सजा और छह हजार रूपये जुर्माना सुनाया है।

इस संदर्भ में जिला सहायक साशकीय अधिवक्‍ता अवेधश सिंह ने बताया कि वादी बंटी गुप्‍ता पुत्र लल्‍लन गुप्‍ता निवासी वार्ड नं. दिलदारनगर में रेवतीपुर थाना में तहरीर दिया था कि मेरी बहन प्रिया गुप्‍ता की शादी उतरौली निवासी राजू गुप्‍ता से हुई। दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरा न करने पर 27 फरवरी 2017 को जला दिया, गंभीर रूप से घायल प्रिया गुप्‍ता ने इलाज के दौरन अपना दम तोड़ दिया।
पुलिस ने घटना की रिर्पोट 498 ए, 304बी व ¾ एक्‍ट के तहत प्रिया के पति राजू गुप्‍ता, ससुर गनपत गुप्‍ता, सास माना देवी निवासीगण उतरौली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट प्रस्‍तुत किया।
विद्वान न्‍यायाधीश ने दोनो पक्षो के गवाही और बहस सुनने के बाद पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये का जुर्माना व सास माना देवी को चार वर्ष की सजा और छह हजार अर्थदण्‍ड लगाया।

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