आज से 30 अप्रैल 2018 रात्रि 10 बजे तक जनपद में धारा 144 लागू
मऊ। जनपद में आगामी आसन्न, यू0पी0 माध्यमिक संसकृत परीक्षा/केन्द्रीय माध्यमिक शिचा बोर्ड परीक्षा एवं स्नातक/स्नाकोत्तर परीक्षा एवं चैत रामनवमी आदि त्यौहार के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। साम्प्रदायिक व असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कही भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट,मऊ देवी प्रसाद पाल ने बताया कि उक्त के दृष्टिगत मुझे यह भी समाधान हो गया है कि मऊ जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 13.03.2018 के प्रातः 06ः00 बजे से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक संबंधित को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना संभव नही है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवश्यक हो गया है।
अपर मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञा लागू करता हूॅ जो पूरे जनपद में दिनांक 13 मार्च,2018 के प्रातः 06ः00 बजे से 30 अप्रैल,2018 के रात्रि 10ः00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
