उत्तर प्रदेश

मऊ में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर कई गिरफ़्तार

मऊ। विधानसभा क्षेत्र घोसी उपनिर्वाचन के दृष्टिगत चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों के क्रम में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के लोग जो निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे थे उनकी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना घोसी क्षेत्र के एक मदरसे से जिसके प्रबंधन को पूर्व में भी इस नियम से अवगत कराया गया था में बहुत से छात्र तथा कुछ बाहर के अध्यापक मिले। अध्यापकों को नियमानुसार रेड कार्ड तामील कराकर तथा बालिग छात्रों को सुझाव देकर निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से बाहर किया गया। यहां पर एक बीएलओ भी इन्हीं बाहर के अध्यापकों के साथ मिले जिनकी गहनता से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा थाना घोसी अन्तर्गत विभिन्न वाट्सएप समूह में कई आपत्तिजनक मैसेज वायरल किए हैं जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति उक्त चुनाव तथा भविष्य में बिगड़ने की आशंका है एवं राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता पर भी नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। इसकी जांच साइबर सेल द्वारा की गयी तो पता चला कि मो0 जावेद पुत्र स्व0 मो0 फाजिल निवासी बैसवाड़ा थाना घोसी जनपद मऊ, जो बैसवाड़ा का बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) भी है तथा मो0 आजमी खॉ पुत्र स्व0 फजलेहक निवासी नदवांसराय थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा विभिन्न समूहों में यह मैसेज भेजा गया है- ’’2024 के इलेक्शन के बाद बुलडोजर तमाम मस्जिदों मदरसों पर चलेगा और यह सब होगा जिसके बारे में हम सोच नही सकते है इसीलिए सभी को वोट करना चाहिए’’ इस आपत्तिजनक प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए मऊ पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना घोसी पर मु0अ0सं0 420/23 धारा 171ग भादवि0, धारा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व धारा 67 आइटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
इस बीएलओ के संबंध में जब गोपनीय शाखा द्वारा जांच कराई गई तो यह भी ज्ञात हुआ कि इस बीएलओ द्वारा इसके अधिकार क्षेत्र के हिंदू मतदाताओं को मतदान पर्ची नहीं दी गई थी जिसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी मऊ को उक्त कार्मिक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई है। ध्यातव्य है कि यह मैसेज उर्दू भाषा में भेजे गए थे जिससे कि सामान्य व्यक्ति इन संदेशों को ना पढ़ पाए एवं सिर्फ लक्षित समूह ही इस मैसेज को पढ़ सकें।
जनपद मऊ पुलिस सोशल मीडिया सेल तथा साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्मों की गहन मॉनिटरिंग की जा रही है तथा गोपनीय शाखा द्वारा भी कानून व्यवस्था बिगड़ने के पहलुओं पर नजर रखी जा रही है अतः आम जन से अपील है कि किसी भी तरह के धार्मिक, आपत्तिजनक व किसी की भावनाएं आहत करने वाले मैसेज किसी ग्रूप में न भेजे और न ही फारवर्ड करें, साथ ही साथ ऐसे प्रकरण प्राप्त होने पर पुलिस को जरूर अवगत कराये, सम्बन्धित के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। इस प्रकार के समूहों के एडमिन की भी यह जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के मैसेज करने वालों को तत्काल समूह से बाहर करें तथा पुलिस को अवगत कराएं।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक कमेंट करने का आरोपी गिरफ्तार…

मऊ पुलिस सोशल मीडिया सेल को सोशल मीडिया पर एक प्रकरण प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म इन्स्टाग्राम पर आपत्तिजनक धार्मिक कमेंट किया गया है। प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना दक्षिणटोला पर मु0अ0सं0 108/23 धारा 153ए,295,505 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना दक्षिणटोला पुलिस तथा साइबर सेल द्वारा प्रकरण की जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त पोस्ट अभियुक्त जमाल अशरफ पुत्र हबीब अहमद निवासी करीमुद्दीनपुर थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा की गयी है, जिसको आज दिनांक 07.09.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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