नियम में बदलाव ● पहले जमा करें विद्युत बिल, बाद में सब्सिडी
मऊ 09 फरवरी,2018। पावरलूम विद्युत अनुदान के तहत बुनकर अभी तक 60 यूनिट से कम रीडिंग वाले पावरलूम के लिए 65.00 रूपये व इससे अधिक 130.00 रूपये देते थे। राज्य सरकार ने नियमों में फेर बदल कर बुनकरों को डी0बी0टी0 (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) के तहत सब्सिडी देने का फैसला किया है। अब विद्युत बिल का भुगतान करने पर बुनकरों के बैंक एकाउण्ट में सीधे सब्सिडी की धनराशि ट्रान्सफर की जायेगी। प्रभारी सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, अशोक कुमार राय ने बताया की 24 सदस्यीय टीम को योजना के तहत लाभान्वित बुनकरों के सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए विद्युत विभाग ने अनुदान पाने वाले बुनकरों की सूची उपलब्ध करायें हैं। जिसमें बुनकरों को आधार कार्ड, विद्युत कनेक्शन के पास बुक, बुनकर परिचय पत्र व बैंक पासबुक की छाया प्रति सर्वे टीम को उपलब्ध करानी होगी।

