मऊ में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में 35 व्यापारियों पर ₹11 लाख 50 हजार का अर्थदंड

मऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद मऊ द्वारा जनपद के रतनपुरा,हलधरपुर,घोसी, कोपागंज,मोहम्मदाबाद गोहना, दरगाह,सरायलखंसी, मधुबन, मऊ, चिरैयाकोट, करहाँ समेत विभिन्न स्थानों से विगत माह खाद्य विभाग की टीम द्वारा गुणवत्ता की जांच हेतु ली गई सेम्पलिंग को लखनऊ स्थित जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे जाने के पश्चात वहां से आई रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जनपद के कुल 35 कारोबारकर्ता के खिलाफ अपर जिलाधिकारी मऊ के न्यायालय से कुल ₹11 लाख 50 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
इस संबंध में पूछे जाने पर सहायक खाद्य आयुक्त मऊ श्रवण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इन सभी लोगों को न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभीलोग एक माह के अंदर अधिरोपित अर्थदंड को न्यायालय में जमा कर दें।



