मऊ के समाज कल्याण अधिकारी पर 15 हजार का अर्थदंड अधिरोपित

मऊ। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अधीन जन सूचना अधिकारी/ जिला समाज कल्याण अधिकारी मऊ पर 15 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। आयोग ने अपने आदेश की प्रति सहायक निदेशक समाज कल्याण आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को प्रेषित करते हुए कहा है कि विनोद कुमार यादव तत्कालीन जन सूचना अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी मऊ के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड की वसूली दो किस्तों में कराया जाना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त अर्थदंड की धनराशि की कटौती आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार करके वसूल की गई धनराशि को संदर्भित लेखा शीर्षक में जमा करें।
सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी द्वारा 6 अलग-अलग तिथियों में सुनवाई नियत की गई थी। जिसमें आयोग द्वारा आवेदक को सूचना समय से उपलब्ध न कराए जाने के लिए रजिस्टर्ड पत्र से जिला समाज कल्याण अधिकारी को नोटिस भेजी गई थी। परंतु वे आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और ना ही उन्होंने आवेदक को सूचना ही उपलब्ध कराई।
उल्लेखनीय है कि मऊ जनपद के रतनपुरा विकास खण्ड के दक्षिणांचल स्थित तमसा तटवर्ती कोन्हिया ग्राम पंचायत निवासी निर्मल कुमार तत्कालीन जन सूचना अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार यादव से सूचनाएं मांगी थी। परंतु उन्होंने निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई। जिसके वजह से निर्मल कुमार ने आयोग में अपील दाखिल की। आयोग ने ₹ 15 हजार का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए प्रतिवादी पक्ष को निर्देशित किया है कि वे आवेदक के मूल आवेदन पत्र दिनांक 30 मई 2017 के क्रम में समस्त सूचनाएं स्पष्ट तौर से अगले 1 सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। जबकि निवर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी का निधन हो गया है।

