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हत्या के आरोपित को नहीं मिली जमानत

मऊ। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के भौरेपुर गांव के चर्चित हत्याकांड मे घर से ले जा कर छात्रा की मार पीट कर हत्या कर देने के मामले में शनिवार को जिला एवं सेशन जज राजेंद्र कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद दिया। कोतवाली नगर के छोटी कमहरिया निवासी दीपक चौहान की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। वादी मुकदमा रामविलास ने 18 जुलाई को सूचना दर्ज कराई की राम प्रसाद चौहान उर्फ पाली डॉक्टर की लड़की नेहा मेरी भतीजी संध्या शाम को मेरे घर पर आए हुए थे रात्रि 10:30 बजे प्रार्थी के भाई प्रेम यादव के घर में घुसकर उसकी लड़की नेहा व लड़के आशीष को भी खींच कर लेकर चले गए मारपीट नाखून खींचकर तथा तड़पा तड़पाकर आशीष को मार डाले। बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि आरोपित को झूठा मुकदमा में फंसाया गया जबकि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली मैं उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी अपराध गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया।

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