मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार हेतु ऋण के लिए आवेदन करें
मऊ। जनपद के बेरोजगार युवक/युवतियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 हेतु लक्ष्य प्राप्त हो चुका है जिसके अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार हेतु ऋण आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण नियमानुसार निर्धारित है जिसके आवेदन हेतु योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा उम्र 18 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है। उद्योग हेतु 25 लाख तथा सेवा हेतु 10 लाख तक का ऋण देने का प्राविधान है तथा सभी वर्गो को अनुदान परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिंग मनी सब्सिडी के रूप में देय है एवं प्रोजेक्ट में स्वंय का अंशदान सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए योजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए 5 प्रतिशत लगाना होगा। आवेदन-पत्र केवल वेबसाइड www.diupmsme.upsdc.gov.in पर आनलाइन भरा जायेगा। जिसकी हार्ड कापी एवं आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र गाजीपुर तिराहा मऊ में जमा किया जायेगा। आनलाईन की अन्तिम तिथि 25 मई 2020 को सायं 05ः00 बजे तक निर्धारित है। अघिक जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, निकट गाजीपुर तिराहा, मऊ से सम्पर्क कर सकतें हैं।
उक्त आशय की जानकारी उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मऊ द्वारा दी गयी।


