प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला करने के आरोपितों को नहीं मिली जमानत
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने ग्राम प्रधान सहित दो लोगों की हत्या के प्रयास के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार रैनी गांव निवासी वादी मुकदमा जितेंद्रनाथ राय का लड़का ग्राम प्रधान मुकेश राय और मनीष राय के ऊपर 29 सितंबर 2017 को जानलेवा हमला किया गया। जिसमें मुकेश राय को छह और मनीष राय को चार गंभीर चोटे आई। मामले में आरोपी अमित राय तथा विनित राय की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि आरोपित को झूठा मुकदमा में फंसाया गया है जबकि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी तथ्य एवन परिस्थितियों को देखते हुए ना मंजूर कर दिया।