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दुराचार के दो मामले में आरोपित को नहीं मिली जमानत

मऊ। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने तथा गैंगरेप करने के दो अलग-अलग मामलों में मंगलवार को अपर जिला एवं सेशन जज डॉ अजय कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आधा दर्जन आरोपियों की जमानत अर्जी तथ्य एवन परिस्थितियों को देखते हुए नामंजूर कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शिवदत्त यादव के तर्कों को सुनने के बाद दिया।
गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर गांव निवासी कुन्नू की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपित 14 सितंबर को बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया। दूसरे मामले के आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के कुंवर पुरवा निवासी मुकेश बबलू वकील तथा लक्ष्मण की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की पुत्री शौच के लिए निकली थी की आरोपित रास्ते से पकड़कर तथा गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर ले कर चले गए एवं उसके साथ दुराचार के बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि आरोपित को झूठा मुकदमा में फंसाया गया जबकि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साछय एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी तथ्य एवन परिस्थितियों को देखते हुए नामंजूर कर दिया।

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