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डीएम का आदेश ! त्योहारों पर बन्द रहेगी शराब की दुकाने

मऊ। जिला मजिस्ट्रेट ऋषिरेन्द्र कुमार ने बताया कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वे जनपद में कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से विजयादशमी, प्रतिमा विसर्जन, भरत मिलाप एवं मुहर्रम के अवसर पर मऊ नगर क्षेत्र की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माडल शाप, भांग, एवं ताड़ी आदि की फुटकर दुकानों को दिनांक 30 सितम्बर,2017 को सायं 06 बजे से दिनांक 01 अक्टूबर,2017 को पूर्ण रूप से बन्द रखे जाने का आदेश देते हैं। इन दिवसों में दुकानों की बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

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