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राष्ट्रीय संपत्ति जलाने के मामले में राष्ट्र कुंवर सिंह, उत्पल राय, राजेश राय बरी

मऊ। 15 साल पूर्व भारत बन्द के दौरान रोडवेज की बस फूंकने, सरकारी कार्य मे अवरोध व तोड़ फोड़ कर राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मधुबन थाने के एक मामले में शुक्रवार को विचाचरण के उपरान्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय श्री आहूजा ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राष्द्रकुंवर सिंह व भाजपा नेता उत्पल राय एवं  राजेश राय को सभी आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।  मामला मधुबन थाना क्षेत्र के फतेहपुर के पास रौजा की है। वादी रोडवेज का चालक 11 नवम्बर 2002 को बस को बेल्थरा रोड से गोरखपुर लेकर जा रहा था 15.30 बजे के करीब एक टाटा सूमो से ओवरटेक कर बस को आरोपीगण द्वारा रोक दिया गया तथा आरोपियों द्वारा कहा गया कि भारत बन्द के दौरान बस क्यो चला रहे हो। आरोपियों ने पेट्रोल छिड़क कर बस मे आग लगा दी जिससे अफरातफरी मच गई। इस मामले में कुल पांच गवाहों का वयान अदालत में दर्ज कराया गया किन्तु किसी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। जिला जज ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना के पश्चात अभियोजन पक्ष को इस मामले को सन्देह से परे साबित करने मे विफल पाया। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील सदानन्द राय व बृजेश राय के तर्कों व नजीरो पर विस्तृत व्याख्या के उपरान्त उक्त निर्णय सुनाया। जिला जज श्रीमती आहूजा ने उक्त मामले के आरोपीगण मधुबन थाना क्षेत्र के डुमरी निवासी राष्ट्रकुंवर सिंह व इसी थाना क्षेत्र के भुवालीपुर निवासी राजेश राय तथा धोसी क्षेत्र के मझवारा निवासी उत्पल राय को उक्त सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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