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फर्जी जज गिरफ्तार, पुलिस ने पहले की आवाभगत, बाद में भेजा जेल

(फतेह बहादुर गुप्ता)
रतनपुरा/मऊ। जिन हाथों ने शानदार तरीके से सेल्यूट मारा उसकी तावेदारी की और उसका बैग ढोया उन्हीं हाथों ने उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। यह मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा पुलिस चौकी से जुड़ा हुआ है। अपने को न्यायिक अधिकारी बताने वाले मुकेश कुमार सिंह उर्फ संतोष कुमार मिश्र को नसीराबाद कला ग्राम पंचायत से उसी के साढू के घर से गिरफ्तार कर लिया गया।
बताया जाता है कि ट्रेन नं. 55138 शाहगंज बलिया सवारी गाड़ी से रतनपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचे इस शख्स ने हलधरपुर थानाध्यक्ष को मोबाइल फोन पर यह बताया कि वह मुकेश कुमार सिंह एसीजेएम वाराणसी हैं और वे रतनपुरा पहुंच रहे हैं। उन्हें अपने एक रिश्तेदार के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। चुकी प्रकरण न्यायिक अधिकारी से संबंधित था, इसलिए थानाध्यक्ष ने उनका स्वागत करने के लिए अपने चौकी प्रभारी चंद्र भूषण पांडे को स्टाफ के साथ भेजा। चौकी प्रभारी चंद्र भूषण पांडे अपने 3 स्टाफ क्रमश: सिपाही महेंद्र प्रताप यादव, बद्री प्रसाद तथा अमित कुमार के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गये, जहां पर बताए गए हुलिए के हिसाब से कथित सीजेएम मिल गया। उसे सेल्यूट मारा गया,एक सिपाही ने उसका बैग पकड़ा,और पूरे इज्जत और फरमा बरदारी के साथ चौकी ले आए। जहां पर उसने सिपाहियों से पान और गुटखा मंगाकर खाया, और बात चीत करने के अंदाज से उस पर चौकी स्टाफ को संदेह भी हो गया था फिलहाल चौकी स्टाफ ने एक कार की व्यवस्था करके उसे उसके साढू के घर, नसीराबाद कला ग्राम पंचायत भेज दिया गया। परंतु उसके आव भगत के दौरान संदेह की गुंजाइश चौकी प्रभारी चंद्र भूषण पांडेय के मन मस्तिष्क में हो गई ,उन्होंने तत्काल मऊ के न्यायिक अधिकारी से वार्तालाप करके पूरी स्थिति की जानकारी ले ली, जिसमें पता चल गया कि उक्त व्यक्ति फर्जी सीजेएम है। जिसकी जानकारी थानाध्यक्ष को भी दी गई ,और दबिश देकर के मुकेश कुमार सिंह उर्फ संतोष कुमार मिश्र को उसके साढू के घर से गिरफ्तार कर लिया गया, और हथकड़ी पहना कर के हलधरपुर थाने की हवालात में डाल दिया गया। इस संबंध मे सीओ मधुबन श्वेता आशुतोष ओझा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जा रहा है।
पुलिस ने जालसाज व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद् मोबाईल, चार सिम कार्ड़, वोटर आईड़ी, पैन कार्ड़, आधार कार्ड़ व 24205 रूपये नगदी बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0स0 41/18 धारा 419, 420, 467, 468, 170, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

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