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अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के ऋणदाता ओटीएस का लाभ लें

मऊ। उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं में लाभान्वित अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिन्होनें निगम की योजनाओं के अन्तर्गत मार्जिन मनी ऋण अथव अनुविनि ऋण प्राप्त किया है, और उन्होने अभी तक ऋण की अदायगी नही की है उनके लिए शासन ने एक मुश्त समाधान योजना 31 मार्च, 2018 तक लागू की है। इसके अन्तर्गत ऋण अदायगी करने पर मूलधन तथा देयता की तिथि तक का साधारण ब्याज ही लिया जायेगा तथा दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज एकमुश्च माफ कर दिया जायेगा। अतः ऐसे समस्त ऋण गृहीताआें से अपील है कि एक मुश्त अदायगी कर योजना का लाभ उठायें।

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