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नपं अध्यक्ष, तत्कालीन ईओ एवं जलकल अभियन्ता पर अनियमिता में 40 लाख की वसूली का आदेश

मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ) नगर पंचायत मुहम्मदाबाद मे की गई वित्तीय अनियमिताओ की जांच मा0 उच्च न्यायालय की रीट संख्या 5230/2019 के आदेश दिनांक 14 फरवरी 2019 के अनुपालन मे जिलाधिकारी मऊ ने संयुक्त टीम अपरजिलाधिकारी की अध्यक्षता मे बनाकर शिकायतकर्ता मु0 आजम खां द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रत्यावेदन की जांच कराई गई। जिसकी रिर्पोट आयुक्त आजमगढ मण्डल आजमगढ को 15 अप्रैल को प्रेषित की गई जिसपर मंण्डलायुक्त ने जांच आख्या से सहमत होते हुए तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष व तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं जलकल अभियन्ता को अनियमिता मे लिप्त पाया। जांच रिर्पोट मे 40 लाख रू0 की वसूली का आदेश दिया गया। शिकायत कर्ता द्वारा लगाये गये 10 आरोपो मे आरोप संख्या एक दो व चार मे वित्तीय अनियमिता पाई गई। मंण्डला आयुक्त ने अपने 8 पन्ने के आदेश मे एलईडी लाईट, बिजली के खम्भे व 1.5 हार्ष पावर के समर सेबुल के जगह 1 का मोटर लगाना, जेसीबी मशीन होते हुए नालो की सफाई ठीके से कराना, मनमाने दाम पर लकडीयो की खरीद व टेंडर मे मात्रा न दर्शना तथा बोर्ड की बैठक मे मनमाना प्रस्ताव लिखना आदि लगाये गये आरोप पाये जाने की पुष्टी करते हुए अनियमिता मे पाये गये तत्कालीन अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी, जलकल अभियंता के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही के साथ साथ वसूली का आदेश जिलाधिकारी मऊ को दिया। तथा प्रमुख सचिव नगर विकास को भी कार्यवाही हेतु आदेश के प्रति भेज दी गई है।

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