अब आधार नहीं चलेगा जन्मतिथि के सबूत में!
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मऊ। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने साफ कर दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में किसी भी विभाग में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार के निर्देश के बाद सभी विभागों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि—
👉 आधार = पहचान का प्रमाण ✔️
👉 आधार ≠ जन्मतिथि का प्रमाण ❌
फिर भी कई विभाग पुरानी व्यवस्था का पालन कर रहे थे, इसलिए अब यह अंतिम आदेश लागू होगा—
📌 कोई भी विभाग आधार कार्ड को DOB प्रूफ़ की तरह स्वीकार नहीं करेगा।


