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मऊ में सरकारी राशन के दुकानदार पर मुकदमा दर्ज

घोसी। तहसील अंतर्गत अमिला ग्राम पंचायत के उचितदर विक्रेता राजेश कुमार के विरुद्ध पूर्ति निरीक्षक घोसी रवि रंजन के जांज आख्या के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत घोसी कोतवाली पुलिस नामजद मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाई कर रही है।

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घोसी तहसील क्षेत्र के बड़राव ब्लाक अंतर्गत अमिला ग्राम पंचायत के राशन कार्ड धारकों सहित ग्राम प्रधान राजाराम सोनकर सहित 64 राशन कार्ड धारकों द्वारा आयुक्त आजमगढ़ को लिखित शिकायत किया गया था कि उचितदर विक्रेता राजेश कुमार द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की जा रही है। जिसको आयुक्त आजमगढ़ ने अपर आयुक्त आजमगढ़ को जांच हेतु प्रेषित कर दिया था ।जिसके क्रम में अपर आयुक्त आजमगढ़ ने पूर्ति निरीक्षक घोसी रवि रंजन को जान्च हेतु निर्देशित किया था ।अपर आयुक्त आजमगढ़ के निर्देश पर जान्च कर रहे पूर्ति निरीक्षक रवि रंजन ने पाया कि ग्राम पंचायत अमिला के उचितदर विक्रेता राजेश कुमार द्वारा फरवरी माह में राशन कार्ड धारकों को गेंहू एवं चावल का वितरण नहीं किया गया है।जिसमें गेंहू ,चावल, साबूत चना,नमक एवं रिफांइड तेल स्टॉक रजिस्टर में दिखाये गये बचत के सापेक्ष कम पाया गया ।जिसको काला बाजारी कर बेच दिया गया है।इसके साथ ही उचितदर विक्रेता राजेश कुमार मौके पर उपलब्ध नहीं होने के कारण रजिस्टर भी नहीं दिखा सके।इस सम्बंध में घोसी कोतवाली पुलिस ने पूर्ति निरीक्षक रवि रंजन की शिकायत पर उचित दर विक्रेता राजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाई कर रही है।

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