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अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का उठाएं लाभ

मऊ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निस्कर्ष सिंह ने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अल्प संख्यक कल्याण विभाग में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 9 एवं 10 मैं अध्यनरत ऐसे समस्त छात्र-छात्राएं पात्र हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, एवं प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालय/मदरसों में अध्ययनरत हैं तथा उनके अभिभावको की वार्षिक आय अधिकतम रुपये दो लाख तक है। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है। भारत सरकार द्वारा कक्षा एक से 10 तक के अध्ययनरत ऐसे समस्त छात्र-छात्राओं को रुपया 1000 की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम रुपया एक लाख तक है तथा पिछली परीक्षा 50% या अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण की हो।

अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत राज सरकार द्वारा कक्षा 11 – 12, स्नातक, स्नातकोत्तर बी0एड0, कक्षाओं में अध्यनरत ऐसे समस्त छात्र छात्राएं जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों/मदरसों में अध्ययनरत हो तथा उनके अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम दो लाख तक है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 11 – 12 हेतु रुपया 2750 एवं स्नातक स्नातक कक्षाओं हेतु रुपया 3600 की छात्रवृत्ति दी जाती है। भारत सरकार द्वारा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत ऐसे समस्त छात्र/छात्राओं को रुपया 3000 की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम दो लाख तक है। तथा पिछली कक्षा में 50% या अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण हो।

भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर इंजीनियरिंग, मेडिकल अथवा अन्य प्रोफेशनल कोर्स में अध्ययनरत ऐसे समस्त छात्र/छात्राओं को रुपया 30,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाती हे, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम ढाई लाख तक है।

अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्री की शादी हेतु रुपया 20000 का अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत एक अभिभावक की अधिकतम दो पुत्रियों हेतु अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत पुत्री का विवाह वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो एवं ऑनलाइन आवेदन विवाह के 90 दिन पूर्व से लेकर विवाह के 90 दिन तक के अंदर किया जाता है तथा अधिकतम वार्षिक आय नगरीय क्षेत्र हेतु रुपया 56460 एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु रुपया 46048 होना चाहिए।

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र जहां अल्पसंख्यकों की आबादी 25% से अधिक है, में लागू की जाती है। इस योजना के अंतर्गत जनपद के नगर पालिका क्षेत्र मऊ एवं नगर पंचायत कोपागंज चयनित है, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कालेज परिसर में गर्ल्स हॉस्टल, राजकीय आई0टी0आई0 में महिला शाखा, कार्यशाला एवं व्यख्यान कक्ष, मतलूपुर हकीकतपूरा में सदभाव मंडप का निर्माण एवं मऊ नगर तथा कोपागंज के कुल 10 मदरसों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है।

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