पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित हुए तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था की होगी
मऊ। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था स्तर से अग्रसारित छात्रों के डाटा की स्क्रूटनी के उपरान्त आवश्यक संशोधन किया जाना है। इसके लिए विभागीय पोर्टल खोल दिया गया है। राज्य एन०आई०सी० द्वारा संदेहास्पद (सस्पेक्टेड) डेटा की जानकारी छात्रों के लॉगिन, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के लॉगिन एवं सम्बन्धित जिले की लॉगिन पर प्रदर्शित करा दिया गया है, जिसे दिनांक 05 फरवरी, 2025 से 10 फरवरी, 2025 तक आवश्यक संशोधन कर संस्था स्तर से अग्रसारित किया जाना आवश्यक है। सम्बन्धित संस्था द्वारा संदेहास्पद (सस्पेक्टेड) छात्रों का डेटा अपडेट कर पुनः अग्रसारित (फारवर्ड) करना अनिवार्य होगा, तभी संशोधन प्रक्रिया पूर्ण जायेगी। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक किसी भी पात्र छात्र/छात्रा का डेटा संशोधित के उपरान्त संस्था स्तर से अग्रसारित नहीं किया जाता है और छात्रवृत्ति से वंचित होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था की होगी।