हत्या व आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गिरोह के पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, गैंगस्टर कोर्ट मऊ का सख्त फैसला
मऊ। न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट, जिला-मऊ के पीठासीन अधिकारी राजीव कुमार वत्स द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में अभियुक्तगणों द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर उनके अधिवक्ता व राज्य की तरफ से कृष्ण शरण सिंह विशेष लोक अभियोजक, गैंगस्टर एक्ट, जिला मऊ को सुनने व केस डायरी और अभियोजन प्रपत्र के अवलोकन के पश्चात निरस्त कर दिया ।
प्रस्तुत प्रकरण थाना-कोतवाली, जिला मऊ का है, थाना स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से संगठित गिरोह बनाकर अनुचित साधनों का प्रयोग करके अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हत्या, मार पीट व आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर गंभीर अपराध किया जाता था, इस सक्रिय गिरोह की जानकारी प्राप्त होने पर व उन पर नियंत्रण हेतु थाना स्थानीय कोतवाली, जिला – मऊ अनिल कुमार सिंह द्वारा इस गैंग के सरगना और सदस्यों के विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर तैयार कर उसके अनुमोदन के पश्चात इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था । उक्त अपराध में अभियुक्तगण रोहित सोनकर, रितेश सोनकर, हिमांशु, आकाश व सचिन सोनकर द्वारा अपने जमानत हेतु न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण के अधिवक्ता और राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट कृष्ण शरण सिंह को सुनने व अभियोजन पपत्र के अवलोकन के बाद उक्त जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया ।
