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अपहरण और दुराचार के आरोपी को नहीं मिली जमानत

मऊ। प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित‌ किया। मामला थाना दक्षिणटोला क्षेत्र का है।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की तीन फरवरी 2018 को घर से पढ़ने के लिए निकली आरोपी उसे बहला फंसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीडिता के साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी झारखंड प्रांत निवासी सिद्वार्थ त्रिपाठी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एसपीओ छेदीलाल गुप्ता के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

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