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मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से बलात्कार के अभियुक्त को 13 वर्ष की कठोर कारावास व 30 हजार का अर्थदण्ड

मऊ। पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत दिनांक 01.08.2023 को विशेष न्यायालय पाक्सो-1 द्वारा थाना चिरैयाकोट पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 70/2019 धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम मिथुन कुमार पुत्र जगरनाथ निवासी धर्मदासपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के मामले में प्रभावी विचारण के चलते विशेष न्यायालय पाक्सो-1 द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को 13 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक प्रशान्त श्रीवास्तव, आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सुधीर कुमार थाना चिरैयाकोट का सराहनीय योगदान रहा।

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