गैंगस्टर कोर्ट ने हत्या व रंगदारी मांगने के सरगना व उसके सक्रिय सदस्य की जमानत याचिका किया निरस्त
मऊ । प्रभारी न्यायाधीश विशेष अधिनियम गैंगेस्टर कोर्ट/एफo टीo सीo 2, जिला मऊ के न्यायाधीश ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आरोपियों के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सक्रिय गिरोह के सदस्य की जमानत याचिका प्रार्थना पत्र को आरोपी के अधिवक्ता व राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट कृष्ण शरण सिंह को सुनने के बाद व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद उसे खारिज कर दिया।
उक्त प्रकरण थाना चिरैयाकोट, जिला – मऊ के अंतर्गत थाना प्रभारी द्वारा दिनांक 04.05.2023 को क्षेत्र में दबंगई के बल पर हत्या, धमकी देकर रंगदारी व फिरौती मांगने वाले गिरोह व दबंग-मनबढ़ किस्म के अपराधियो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए इस सक्रिय गिरोह के सरगना व अन्य सदस्यों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया था।
उक्त मामले में आरोपी इस गिरोह की सरगना रीना राय पत्नी अनुज कन्नौजिया निवासी बहलोल पुर, थाना रानीपुर, जिला मऊ व इस गिरोह के सक्रिय सदस्य शिव रतन रक्षक पुत्र सिरजोर द्वारा न्यायालय में अपनी जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने व राज्य की तरफ से विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट/अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद, केस डायरी, थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास व आवश्यक साक्ष्यों के अवलोकन के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया।


