बजट हाइलाइट्स – 2018
1- इनकम टैक्स स्लैब 2.5 लाख में कोई बदलाव नहीं।
2- नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर से प्रदान की गई जो 40, 000 रूपये होगी।
3-सीनीयर सिटीजन के लिए पोस्ट आफिस और बैंक में सावधि जमा (फिक्स डिपॉजिट) के व्याज पर 10, 000 रूपये से बढाकर 50, 000।
4- ट्रांसपोर्ट भत्ता और मेडिकल भत्ता की छूट पूर्व की तरह ही जारी रहेगी।
5- सीनियर सिटीजन के लिए धारा 80 डी में मेडिकल खर्च बीमा स्कीम में छूट 30,000 रूपये से बढाकर 50, 000 रूपये तक।
6- सीनियर सिटीजन के लिए धारा 80 डीडीबी में मेडिकल खर्च में छूट 1,00,000 रूपये तक।
7- 250 करोड़ टर्नओवर वाली कम्पनियों की टैक्स की दर 30% से घटाकर 25% हुई।
8- वर्तमान में ट्रस्ट और संस्थान आयकर के विभिन्न प्रावधानों द्वारा आय उनके उद्देश्यों में खर्च करमुक्त है। ट्रस्ट और संस्थान अब नकद में खर्च 10,000 से ज्यादा नहीं कर पायेंगे।उल्लंघन करने पर 30% खर्च का अमान्य हो जायेगा।
9- 1,00,000 रूपये से ज्यादा इक्विटी शेयर लांग टर्म कैपिटल गेन 10% लगा जो अब तक करमुक्त था। परिणामस्वरूप शेयर बाजार में अब तक (1 बजे दोपहर तक) 450 अंको की भारी गिरावट।
10- शार्ट टर्म कैपिटल गेन जो 1 साल से कम अवधि तक का लिस्टेड शेयर रखकर उसे बेचा जाता है 15% की दर से पूर्व की दर से लगता रहेगा।
11- आयकर अधिकारी से अब करदाता का आमना-सामना नहीं होगा। आयकर की सभी स्क्रूटनी अब आनलाइन माध्यम से होगी।
12- गणना किये गये कर के ऊपर शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस 1% से बढा। अब तक यह 3% की दर से था।
13- अप्रत्यक्ष कर – भारत से बाहर से आयातित मोबाइल पर कस्टम ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 20% किया गया। टीवी पार्टस पर भी कस्टम ड्यूटी बढकर 15% हुई।

