ऑनलाइन निस्तारण में लापरवाही, DM ने ABSA को दिया प्रतिकूल प्रविष्टि का निर्देश

मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करने पर खंड शिक्षा अधिकारी दोहरीघाट, शेष बहादुर सरोज को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान दिनांक 19 मई 2022 को करुणेंद्र राय पुत्र स्वर्गीय रामकिंकर राय साकिन गोठा, थाना दोहरीघाट ने शिकायत की थी कि मदर मॉडर्न पब्लिक स्कूल गोठा की मान्यता कक्षा एक से पांच तक है, परंतु उक्त विद्यालय से सूर्यांश राय पुत्र कौशल राय, साकिन गोठा का कक्षा 8 का स्थानांतरण पत्र जारी किया गया है, जो कि प्रधानाचार्य व कौशल राय तथा कमलेश राय पुत्र स्वर्गीय कैलाश राय से मिलकर फर्जी तरीके से जारी किया गया है। जबकि कक्षा आठ की मान्यता विद्यालय के पास नही थी।शिकायती पत्र पर जिला अधिकारी अरुण कुमार ने आख्या प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया था। आवेदन पत्र को जन सुनवाई पोर्टल पर संदर्भ संख्या 200 19222003648 द्वारा दर्ज करते हुए जिलाधिकारी ने प्रेषित की थी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच आख्या भ्रामक एवं अपूर्ण पाए जाने पर शिकायतों के निस्तारण को आयुक्त,आजमगढ़ मंडल ने सी श्रेणी का करार दिया। शिकायतों के निस्तारण में खंड शिक्षा अधिकारी दोहरीघाट की लापरवाही एवं उदासीनता प्रकट होने पर जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी, दोहरीघाट के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए।

